गाजियाबाद,उत्तर प्रदेश। दीपावली पर पटाखों की बिक्री को नियंत्रित और सुरक्षित रखने के लिए पुलिस ने जिले में 11 स्थान निर्धारित किए हैं। इन स्थानों पर अस्थायी लाइसेंस के आधार पर केवल 5 से 7 नवंबर तक पटाखे बेचे जा सकेंगे। हालांकि, लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया को लेकर समय कम मिलने से कई संभावित दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस ने शनिवार को ही आवेदन आमंत्रित किए और उसी दिन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि भी रखी गई।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, प्राप्त आवेदनों और उनके साथ लगाए गए अभिलेखों की जांच 2 नवंबर को की जाएगी, जबकि 3 नवंबर को अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके बाद लाइसेंस प्राप्त दुकानदार 5 से 7 नवंबर तक निर्धारित स्थानों पर बिक्री कर सकेंगे।
पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शहर क्षेत्र में रामलीला मैदान घंटाघर, कविनगर रामलीला मैदान और विजय नगर के सेक्टर-9 स्थित रामलीला मैदान को बिक्री स्थल बनाया है। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में इंदिरापुरम थाने के पीछे आवास विकास का मैदान, साहिबाबाद का गोल पार्क रामलीला मैदान और टीला मोड़ क्षेत्र में ऑक्सी होम सोसायटी के पीछे स्थित खाली मैदान निर्धारित किया गया है।
वहीं, देहात क्षेत्र में अंकुर विहार थाना क्षेत्र के नगर पालिका मैदान गढ़ी कटैया, लोनी इंटर कॉलेज का मैदान, मोदीनगर का केएन मोदी मैदान, सारा रोड स्थित महर्षि इंटर कॉलेज मैदान और मुरादनगर का रामलीला मैदान पटाखा बिक्री के लिए तय किया गया है।
पुलिस ने अस्थायी लाइसेंस के लिए कई शर्तें भी निर्धारित की हैं। एक आवेदक केवल एक ही स्थान के लिए आवेदन कर सकेगा। दुकान का आकार 10 गुणा 10 फुट रखना अनिवार्य होगा और दो दुकानों के बीच कम से कम 10 फुट की दूरी होनी चाहिए। प्रत्येक दुकानदार को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। इसके अलावा बिजली और पार्किंग की व्यवस्था भी दुकानदार को स्वयं करनी होगी।
निर्धारित स्थलों पर केवल हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। पारंपरिक, हानिकारक और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। बिक्री का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक तय किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रत्येक दुकान पर पानी और रेत से भरी कम से कम दो-दो बाल्टियां रखना भी अनिवार्य किया गया है।
पुलिस का कहना है कि निर्धारित नियमों का पालन कराकर पटाखों की बिक्री के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

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