शहडोल/मध्य प्रदेश। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के एक भड़काऊ और असंवैधानिक बयान के विरुद्ध दायर आपराधिक परिवाद पर शहडोल न्यायालय ने नोटिस जारी किया था। अब शहडोल न्यायालय ने अगली सुनवाई की डेट 2 जून को दी है। शहडोल के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को 20 मई 2025 को सुबह 11 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर परिवाद पर पक्ष रखने को कहा था, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर जाने के कारण 20 मई को प्रकरण की सुनवाई नहीं हो पाई। जिससे अगली सुनवाई की डेट 2 जून को दी गई है।
बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के संदर्भ में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सार्वजनिक रूप से प्रयागराज में कहा था कि महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। इस बयान को लेकर शहडोल के एडवोकेट संदीप तिवारी द्वारा गहरी आपत्ति जताई गई थी।
संदीप तिवारी ने 4 फरवरी 2025 को थाना सोहागपुर, जिला शहडोल में शिकायत की थी। पुलिस के कार्रवाई करने पर पुलिस अधीक्षक शहडोल को शिकायत भेजी गई थी लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 मार्च 2025 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शहडोल के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा संदीप तिवारी द्वारा लगाए गए परिवाद को स्वीकृत करते हुए धीरेंद्र शास्त्री को विधिवत नोटिस जारी कर 20 मई 2025 के प्रकरण में सुनवाई सुनिश्चित की थी। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के विरुद्ध परिवाद लगाने वाले अधिवक्ता संदीप तिवारी ने बताया है कि माननीय जज महोदय के अवकाश पर चले जाने के कारण प्रकरण की अगली तारीख 2 जून तय की गई है।

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