मुंबई/एजेंसी। मुंबई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला और उसके 19 साल के प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि महिला ने अपने प्रेमी को अपनी दो साल की बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करने दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्ची की जान भी ले ली। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है।
मुंबई पुलिस को जांच में पता चला कि 30 साल की मां अपनी पहली शादी से हुई बेटी की देखभाल नहीं करना चाहती थी। उसका दो साल पहले अपने पति से तलाक हो गया था। यह घटना मलाड के मालवणी इलाके में एक झोपड़ी में हुई।
यह मामला तब सामने आया जब दोनों आरोपी बच्ची को रविवार देर रात मालवणी के एक अस्पताल में लेकर गए। पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया, “अस्पताल में, आरोपियों ने डॉक्टर को बताया कि बच्ची को मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद वह बेहोश हो गई। लेकिन, डॉक्टर को शक हुआ। जांच करने पर पता चला कि बच्ची की मौत दम घुटने से हुई है। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने बताया कि जब बच्ची की नानी घर पर नहीं थी, तब लड़के ने अपराध किया। बच्ची की मां भी उस समय वहीं थी। पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘बच्ची की मां ने कबूल किया कि पहले वह अपने प्रेमी को अपनी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करने देने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन, जब उसने बार-बार जोर दिया, तो वह मान गई। उसने यह भी कबूल किया कि वह बच्ची की देखभाल नहीं करना चाहती थी। उसकी देखभाल उसकी बूढ़ी मां करती थी, जो घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती है और महीने में 3000 रुपये कमाती है।’
पुलिस ने कहा कि दोनों ने अपराध को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि बच्ची को मिर्गी का दौरा पड़ा था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि लेकिन, डॉक्टर ने देखा कि बच्ची की मौत दम घुटने से हुई है। इसके अलावा, उसने बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर ताजे चोट के निशान भी देखे, जो यौन उत्पीड़न के कारण हुए थे।
अधिकारियों ने बताया कि महिला और 19 साल का लड़का रिलेशनशिप में थे। महिला की पहली शादी दो साल पहले टूट गई थी। उसके पति ने गर्भावस्था के दौरान उसे छोड़ दिया था। बच्चे को जन्म देने के बाद, वह अपनी मां के घर में रहने लगी। वहीं पर उसका आरोपी के साथ संबंध शुरू हुआ।
आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इनमें बलात्कार, मौत का कारण बनना, सबूतों से छेड़छाड़, हत्या और सामान्य इरादा शामिल हैं। इसके अलावा, पोक्सो एक्ट के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। इनमें गंभीर यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और अपराध की सूचना देने में विफलता शामिल है।

 

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